मुंबई में काटने के लिए लाए बकरे पर एक धार्मिक नाम लिखे होने पर पुलिस ने मांस की दुकान को सील कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को सीबीडी बेलापुर स्थित दुकान को सील कर दिया और उसके मालिक एवं एक कर्मचारी समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
शिकायत के अनुसार अधिकारी ने कहा कि दुकान पर काटने के लिए 22 बकरे लाए गए थे, उसमें से एक पर धार्मिक नाम लिखा था। शिकायतकर्ता ने तीनों लोगों पर बकरे के साथ क्रूरता करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद शफी शेख, साजिद शफी शेख और कुय्याम के रूप में हुई है। उनपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा- 295 (ए) और धारा 34 के तहत और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
बकरीद के नाम पर राम नाम लिखित बकरे को हलाल करने की योजना थी। जब हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी मिली तो वह आनन-फानन में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भी इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है।
प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक, नवी मुंबई में सीबीडी सेक्टर वन में गुडलक मटन शॉप पर राम नाम लिखा हुआ एक बकरा बेचने के लिए रखा हुआ था। इसके बाद इस मामले में हिंदू संगठनों द्वारा विरोध करने पर पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए दुकान के मालिक को हिरासत में लिया।
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