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भोजशाला-मस्जिद विवाद: इंदौर हाई कोर्ट के फैसले से पहले धार छावनी में तब्दील, पुलिस अलर्ट!

मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मामले में आज 15 मई को बड़ा फैसला आ सकता है। इस मामले को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और अब इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा फैसला सुनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मामले में पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

धार की भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद विवाद पर आज इंदौर हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है. फैसले से पहले पूरे धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने कोर्ट में अपने-अपने ऐतिहासिक और कानूनी तर्क रखे हैं. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

वीडियो जारी कर की शांति बनाए रखने की अपील

मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में सभी समुदायों से अपील की गई है कि न्यायपालिका पर सभी को भरोसा है और जो भी फैसला आए, उसे स्वीकार किया जाए। साथ ही कहा गया कि शांति और सौहार्द बनाए रखना सभी का कर्तव्य है।

डीजीपी और धार एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह

याचिकाकर्ता पक्ष ने मध्य प्रदेश के डीजीपी और धार एसपी से भी अपील की है कि फैसले को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अधिवक्ता विनय जोशी ने भी लोगों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है।