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30 लाख की कथित वसूली से मचा बवाल! कोर्ट के आदेश पर DIG समेत 4 पुलिसकर्मियों पर FIR

ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय ने एक बड़े और चर्चित मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ सिंह यादव, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा को भी आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों को 22 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। मामला पुलिस पर अवैध वसूली, धमकी और संगठित तरीके से लूट के गंभीर आरोपों से जुड़ा है।

पूरा मामला साल 2023 का है, जब थाटीपुर थाना पुलिस ने लेनदेन विवाद में अनूप राणा, चंद्रलेखा और भानुप्रताप के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी केस में आरोपी रहे अनूप राणा ने अदालत में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की।

शिकायत के मुताबिक, अनूप राणा के भाई पर धोखाधड़ी का केस दर्ज था, जिसमें फरियादी से समझौता हो चुका था। इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई रोकने के नाम पर पहले 5 लाख रुपए लिए और बाद में लगातार और पैसों की मांग की गई। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर फर्जी एनकाउंटर की धमकी तक दी गई।

कोर्ट में पेश दस्तावेजों और शिकायत में कहा गया कि तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ सिंह यादव के इशारे पर हवलदार संतोष वर्मा ने अनूप राणा के घर से करीब 9 लाख 30 हजार रुपए और मामले से जुड़ी महिला के घर से 15 लाख रुपए वसूले थे।

अनूप राणा ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल से भी की थी, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय शिकायत को दोबारा थाटीपुर थाने भेज दिया गया। बाद में पुलिस ने अनूप राणा को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जेल से बाहर आने के बाद साल 2024 में अनूप राणा ने अदालत की शरण ली। करीब दो साल चली सुनवाई के बाद अब जिला सत्र न्यायालय ने तत्कालीन एसपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट का प्रयास, संगठित तरीके से लूट, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।