साहब बेटा आर्मी में नौकरी करता था. हमारे बुढ़ापे की लाठी था. वह अपनी पूरी नौकरी करता तो हमें जीवन भर कमाकर खिलाता. कुछ ऐसा ही बयान मुआवजे को लेकर उज्जैन कोर्ट में चले मुकदमे के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार हुए आर्मी जवान के मां-बाप ने दिया. मुआवजे के इस मामले में दोनों पक्षों के की बातें सुनने के बाद जज ने मृतक आर्मी जवान के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज के साथ 1 करोड़ 11 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया.
दरअसल 4 अक्टूबर 2021 को तराना के ग्राम नानूखेड़ा में रहने वाला सुनील गुर्जर (आर्मी जवान ) अपने साथी कमल किशोर के साथ किसी काम से उज्जैन गए थे. यहां काम निपटाने के बाद वह आगर रोड से घर लौट रहे थे, तभी बाफना पार्क कॉलोनी के पास एक ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी.
इलाज के दौरान हुई थी मौत
एक्सीडेंट में सुनील और कमल किशोर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए तेजनकर अस्पताल और बाद में इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. यहां समुचित इलाज नहीं होने के बाद सुनील को महू स्थित आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में परिजनों ने थाना चिमनगंज मे एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और क्लेम की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए उज्जैन में द्वितीय अपर न्यायाधीश मोटर दावा अधिनियम के तहत क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया था.
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