भोपाल/सागर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों के पालन में प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने तत्कालीन प्रमुख सचिव (राजस्व) विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर को 21 सितंबर को हर हाल में अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराने का आदेश दिया है। वारंट की तामीली की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है।
मामला सागर कलेक्टर कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत शीला सेन की अवमानना याचिका से जुड़ा है। शीला सेन ने सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में अदालत ने 19 मार्च 2025 को राज्य सरकार और सागर कलेक्टर को याचिकाकर्ता के दावे का 90 दिनों के भीतर निराकरण करने का स्पष्ट निर्देश दिया था।
निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद शीला सेन ने अधिवक्ता कविता गुप्ता के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की।
नोटिस के बाद भी नहीं हुआ अनुपालन
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दोनों अधिकारियों को अवमानना याचिका के नोटिस विधिवत तामील हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद आदेश के अनुपालन की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अदालत के मुताबिक, सागर कलेक्टर की ओर से 3 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्री को भेजे गए पत्र में केवल तहसीलदार को संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई थी।
इसके बाद न तो हाईकोर्ट में पैरवी के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति की गई और न ही मूल आदेश के अनुपालन से संबंधित कोई रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की गई। इस रवैये पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर टिप्पणी की।
प्रशासन के लिए सख्त संदेश
पर्याप्त समय और अवसर दिए जाने के बावजूद आदेश का पालन न होने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। अदालत ने राहत देने के बजाय अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी, देरी या प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जाएगा।

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