V India News

Web News Channel

उज्जैन; बिना अनुमति निकाला जुलूस, तेज आवाज में डीजे बजाने पर आयोजक सहित अन्य पर मामला दर्ज!

उज्जैन जिले के महिदपुर में बिना प्रशासनिक अनुमति जुलूस निकालने और निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने के मामले में महिदपुर थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने जुलूस के आयोजक, डीजे संचालक सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि गंगावाड़ी मेला रोड से फकीर मोहल्ला क्षेत्र के कुछ लोग डीजे वाहन क्रमांक MP13GB2143 के साथ जुलूस निकालते हुए तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं और धुलेट तिराहा रोड की ओर बढ़ रहे हैं। सूचना मिलते ही महिदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने जुलूस के आयोजक साबिर शाह, निवासी फकीर मोहल्ला, से जुलूस निकालने की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि जुलूस के लिए किसी प्रकार की शासकीय अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं डीजे संचालक विनोद, निवासी रामलीला मैदान, महिदपुर, भी डीजे संचालन से संबंधित कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस के मुताबिक जुलूस में करीब 600 पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे। मौके पर डीजे निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित किया जा रहा था, जिससे आमजन और आसपास के रहवासियों की शांति एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

इसके बाद महिदपुर थाना पुलिस ने आयोजक साबिर शाह, अन्य आयोजकों तथा डीजे संचालक विनोद के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295/2026 दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(बी) तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7/15 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन पहले ही बिना अनुमति जुलूस निकालने तथा निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर चुका है। महिदपुर पुलिस की यह कार्रवाई उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में की गई है।