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बीएसएनएल अधिकारी की सड़क हादसे में मौत: परिवार को 1.41 करोड़ रुपये मुआवजे का आदेश!

उज्जैन। लगभग तीन वर्ष पहले चामुंडा माता चौराहे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाली बीएसएनएल की अकाउंट ऑफिसर शालिनी शर्मा के परिवार को बड़ा न्यायिक राहत आदेश मिला है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मृतका के आश्रितों को 1 करोड़ 41 लाख 66 हजार 376 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश दिया है, जिससे कुल भुगतान राशि लगभग 1.71 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

यह हादसा 18 अगस्त 2023 को उस समय हुआ था, जब उज्जैन में बीएसएनएल के अकाउंट ऑफिसर पद पर कार्यरत शालिनी शर्मा अपनी ड्यूटी पूरी कर दोपहिया वाहन से घर लौट रही थीं। चामुंडा माता चौराहे पर एक निजी यात्री बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि शालिनी शर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

दुर्घटना के बाद परिवार पर गहरा संकट आ गया। उनके पति अभिषेक शर्मा, जो इंदौर में एमपी ऑनलाइन सेंटर संचालित करते हैं, पर दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। हादसे के कुछ माह बाद, दिसंबर 2023 में परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के बाद पंचम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बस मालिक मूलचंद यादव, चालक रईस खान तथा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से 1,41,66,376 रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

परिवार की ओर से अधिवक्ता किशोर सिंह भदौरिया ने पक्ष रखा। न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में माना कि दुर्घटना में शालिनी शर्मा की कोई लापरवाही नहीं थी और हादसा पूरी तरह बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ। साथ ही, मृतका की आय, पद, सेवा अवधि और भविष्य की आय की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि तय की गई।

यह फैसला सड़क दुर्घटना पीड़ित परिवारों के लिए न्यायिक राहत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। हालांकि आर्थिक सहायता से परिवार को कुछ राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन एक मां और पत्नी के रूप में शालिनी शर्मा की कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी।