उज्जैन में एमपी बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। 11 फरवरी से अगले दो महीने तक बिना अनुमति डीजे, बैंड और लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार, अनुमति लेकर भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इस दौरान भी निर्धारित मानक से 10 डेसिबल अधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकर और 5 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
विशेष रूप से, अस्पताल, नर्सिंग होम, दूरभाष केंद्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय और बैंक से 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह कदम विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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