लहसुन सभी की रसोई का अहम हिस्सा होती है, इसका उपयोग सब्जियां बनाने में जरूर किया जाता है. पर लहसुन है क्या? क्या सब्जी है या फिर मसाला? यह सवाल इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इसे लेकर अहम फैसला सुनाया है. इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि लहसुन सब्जी है मसाला नहीं.
इंदौर हाईकोर्ट ने लहसुन को लेकर एक बड़ा और अनोखा और अहम फैसला सुनाया है. इसके साथ ही बीते 9 साल से चल रही कानूनी लड़ाई थम गई है. असल में, कोर्ट में केस करने वाले दोनों पक्ष यह तय करना चाहते थे कि लहसुन सब्जी है या मसाला. अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए लहसुन को सब्जी बताया है. हालांकि, आदेश में ये भी कहा कि लहसुन को मसालों के बाजार में भी बेचा जा सकेगा.
दरअसल, मंडी अधिनियम के तहत लहसुन को केवल चटनी मसाला कैटेगरी में रखा जाता है. इस फैसले के बाद अनाज के साथ सब्जी मंडी दोनों श्रेणी में इसे रख सकेंगे. दरअसल, किसानों के एक संगठन के अनुरोध पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 2015 में लहसुन को सब्जी की श्रेणी में शामिल कर लिया था. हालांकि, इसके तुरंत बाद कृषि विभाग ने उस आदेश को रद्द कर दिया और कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम (1972) का हवाला देते हुए उसे मसाले की श्रेणी में डाल दिया.
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