एमपी के मंत्री विजय शाह को उनका बेशर्मी भरा बयान भारी पड़ गया है। कर्नल सोफिया पर बेनामी टिप्पणी पर एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उनपर एफआइआर दर्ज कर ली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एमपी के डीजीपी को मंत्री पर शाम 6 बजे केस दर्ज करने को कहा था। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज कर लिया। महू के मानपुर थाने में उनपर केस दर्ज किया गया है।
एमपी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को इस केस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 घंटे यानि शाम 6 बजे तक का समय दिया था। खास बात यह है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शाह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने सरकार को मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर धारा 152, 196—1बी और 197—1 सी के अंतर्गत केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। दोपहर में कोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीण डीआईजी निमेष अग्रवाल ने मीडिया को बताया था कि पुलिस इस संबंध में आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। फिलहाल आदेश नहीं आया है, जैसे ही आदेश मिलेगा, पुलिस केस दर्ज कर लेगी। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही पुलिस ने मंत्री विजय शाह पर एफआइआर दर्ज कर ली है।

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