मध्यप्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना को एक 11 साल पुराने मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 5 हजार रूपये का जमानती वारंट जारी किया है। मामला एसटी नियुक्ति से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार ग्वालियर हाईकोर्ट ने डीजीपी कैलाश मकवाना को एक जमानती वारंट जारी किया है। वारंट 11 साल पुराने मामले में जारी किया है। साल 2014 में एसआई पुष्पेंन्द्र सिंह भदौरिया को नियुक्ति देने का आदेश ग्वालियर बेंच ने जारी किया था। जिसका पालन नहीं किया गया था। जिसके बाद कोर्ट में साल 2015 में एक अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसपर हाईकोर्ट ने कैलाश मकवाना को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया था, लेकिन मकवाना सुनवाई में नहीं पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट ने मकवाना को जमानती वारंट से तलब किया है।
ग्वालियर हाई कोर्ट में अब मामले की सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। आपको बता दें कि कैलाश मकवाना मध्यप्रदेश पुलिस के डीजीपी यानि मुखिया है। बीते महीनों पहले मकवाना को डीजीपी निुयक्ति किया गया था।

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